
घमंड में सिर उठाकर चलने वाला विधायक चुराने लगा नजरें
सोनभद्र।नाबालिग से दुष्कर्म में सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषी विधायक को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई गई। पांच हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। पहले ग्राम प्रधान पति, बीडीसी सदस्य और फिर विधायक चुने जाने के बाद रामदुलार गोंड का रुतबा बढ़ गया था। राजनीति में एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते रामदुलार को अपने बढ़ते कद और पद पर बड़ा नाज था। सिर उठाकर चलने वाले रामदुलार को सिर झुक गया। सजा सुनाए जाने के बाद उसकी शोहरत ढह गई। इससे पहले कोर्ट रूम में लाए जाने के दौरान भी उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार-बार अपने चश्मे को उतारता, उसे पोंछता और फिर पहनता रहा। दोपहर में लंच के बाद करीब दो बजे कोर्ट रूम में जज के फैसला सुनाते ही रामदुलार को चेहरा लटक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उसे काबू करते हुए वह कोर्ट रूम से बाहर आया और तेज कदमों के साथ पुलिस के वाहन में सवार हो गया। इस दौरान उसका चेहरा झुका रहा। वह किसी से भी नजरें मिलाने से बचता रहा। फैसले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
-कब-कब क्या हुआ
-कब-कब क्या हुआ
- 04 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड पर दर्ज हुआ पाक्सो व दुष्कर्म का केस।
- 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया।
- 15 दिसंबर 2024 को 25 साल की सजा और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा।
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