हड़ताल खत्म, धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हालात - दा त्रिकाल

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Wednesday, January 3, 2024

हड़ताल खत्म, धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हालात


भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर समेत देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से हड़ताल वापस लेने के ऐलान के साथ ही राजधानी भोपाल में बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में जन-जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। ऐसे में अब लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार देर शाम को हुई चर्चा के बाद सुलह हो गई है। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है।

-गतिरोध दूर, फिर दौड़े पहिए
जबलपुर बस चालक संघ ने कहा कि हड़ताल खत्म हो गई है। ड्राइवर बसों के स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार नया कानून अभी लागू नहीं कर रही है। सोमवार और मंगलवार दो दिन चली ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई कम हुई है। ज्यादातर शहरों में सब्जियां महंगी हो गईं। स्कूल-कॉलेज बसें बंद रहीं।

निर्देश नहीं माना, तो होगी कार्रवाई-
हड़ताल खत्म होने के बाद राजधानी भोपाल में स्कूल और सिटी बस का संचालन शुरू हो गया है। इन बसों के संचालन में अगर कोई व्यवधान डालता है, तो उस पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं निर्देश नहीं मानने वाले ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि भोपाल में बीसीएलएल की 368 बसें संचालित है, जोकि राजधानी भोपाल की लाइफ लाइन कही जाती है।

अभी ये कानून और प्रावधान लागू नहीं होंगे-
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने ढ्ढक्कष्ट की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता पर विचार किया है। ये कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार देर शाम को सुलह हो गई।

-हाईकोर्ट ने क्या कहा था
मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म कराने के निर्देश दिए थे। दो याचिकाओं पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि हड़ताल को तुरंत खत्म करवाया जाए। सरकार परिवहन बहाल करवाए। इस पर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा था,आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है। ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं। दरअसल, ड्राइवर हिट एंड रन से जुड़े उस कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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