जबलपुर स्थित संजीवनी नगर में फिरौती के लिए 13 साल के बालक आदित्य लाम्बा का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
15 अक्टॅूबर 2020 को अज्ञात आरोपियों द्वारा मुकेश लाम्बा के बेटे आदित्य लाम्बा उम्र 13 वर्ष को अपहृत कर फिरौती की मांग की। मामले में थाना संजीवनी नगर में अपराध क्रमांक 318/2020 धारा 363,365 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना मे लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपियों ने आदित्य लाम्बा उम्र 13 वर्ष को बिछुआ नहर के पास ले जाकर गला घोटकर हत्या की और नहर में फेंक दियाइसके बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 302,201,120 बी, 364ए भादवि का इजाफा किया गया।
विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण को चिन्हित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान एसपी के निर्देशन में प्रकरण की सतत मानीटरिंग नोडल अधिकारी एएसपी प्रियंका शुक्ला द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के निर्देशन मे विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल द्वारा की गई।
यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आरोपी करन जग्गी उम्र 24 वर्ष एवं मलय राय उम्र 25 वर्ष को धारा 364ए भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 365 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/120बी में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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