जबलपुर की अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के नियुक्ति आदेश पर लगी रोक - दा त्रिकाल

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Thursday, January 18, 2024

जबलपुर की अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी के नियुक्ति आदेश पर लगी रोक

हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भोपाल के नियुक्ति आदेश को किया स्टे

वक्फ अंजुमन इस्लामिया इंतेजामिया कमेटी मढ़ाताल जबलपुर के गठन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्तागण आज़ाद अली, मोहम्मद ज़ाहिद अंसारी एवं मोहम्मद आदिल खान द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रभारी सीईओ पद पर मोहम्मद अहमद खान की अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के साथ साथ मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर के प्रबंध के लिए मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू अनवर की अध्यक्षता में 28 जून 2023 को गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसपर हाईकोर्ट के जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टी द्वारा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड भोपाल के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्मद अहमद खान की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका क्रमांक 21051/2023 में पारित आदेश 14 सितम्बर 2023 के प्रकाश में मोहम्मद अहमद खान की नियुक्ति को नियम विरुद्ध मानते हुए वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर के प्रबंध के लिए मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू अनवर की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी के गठन आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते स्टे आर्डर पारित किया गया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू अनवर की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय अंजुमन मढ़ाताल वक्फ इंतेजामिया कमेटी में नसीम बेग, मुबस्सिर अली, फैसल अंसारी, रियाज़ मोहम्मद, नाज़नीन तबस्सुम, मेराज अहमद अंसारी, ज़फर खान, शेख शमशाद, गुलाम मुस्तुफा एवं सरताज आलम शामिल रहे।

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता तकमील नासिर ने बताया कि पूर्व में भी हाईकोर्ट द्वारा मोहम्मद अहमद खान को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रभारी सीईओ का पद धारण करने हेतु अक्षम (इंकॉम्पिटेन्ट) घोषित करते वक्फ बोर्ड के उनके द्वारा पारित सभी आदेशों को शून्यवत घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्तागण आज़ाद अली, मोहम्मद ज़ाहिद अंसारी एवं मोहम्मद आदिल खान की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की वहीं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने पैरवी की।

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