चंडीगढ़ मेयर चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी' - दा त्रिकाल

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Monday, February 5, 2024

चंडीगढ़ मेयर चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी'

सारे डॉक्युमेंट्स हाईकोर्ट में जमा कराने के आदेश

देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि मामले में एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे जारी करने में हाईकोर्ट विफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और मतपत्र, वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और इसे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बताया। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के हैं। वह पार्टी में एक्टिव भी है और उन्हें यह पद दिया गया। इस पर कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज का पैन ड्राइव मांगा। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स पर केस चलाया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट चुनाव सही तरीके से कराने में असफल रहा है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव को लेकर यह निर्देश दिया गया था कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। आप पार्टी की ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि हमें इस गड़बड़ी की आशंका थी।

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