हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय उपस्थित थे। दरअसल, जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीजीपी अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
Tuesday, February 20, 2024
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दी मोहलत
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने एक सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की है। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय उपस्थित थे। दरअसल, जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीजीपी अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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