दो दिन में मुख्य सचिव की बैठक की रिपोर्ट पेश करें - दा त्रिकाल

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Wednesday, February 7, 2024

दो दिन में मुख्य सचिव की बैठक की रिपोर्ट पेश करें

मोटर व्हीकल एक्ट के परिपालन मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट सख्त, अगली सुनवाई कल

जबलपुर। 

मोटर व्हीकल एक्ट का परिपालन सुनिश्चित किये जाने संबंधी मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा हेलमेट तथा सीट बेल्ट की अनिर्वायता सुनिश्चित करने के संबंध मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। युगलपीठ ने बैठक में निर्धारित रणनीति के संबंध रिपोर्ट दो दिनों में पेश करने के आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई कल 8 फरवरी को निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की ओर से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ में स्थानांतरित की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किये हंै। मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का प्रावधान है। चौपहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना तथा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना भी आवश्यक है। जिसका प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है।

अवमानना नोटिस हो चुके हैं जारी-
निर्धारित समय सीमा में आदेश का परिपालन नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त तथा एडीजीपी पुलिस मुख्यालय को तलब करते हुए अवमानना के संबंध में उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किये थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश तोमर ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि गत दिवस मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट के सख्ती से लागू किये जाने के संबंध में कार्ययोजना बनाई गई है। सरकार ने कार्य योजना के संबंध में रिपोर्ट पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया। युगलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मोटर व्हीक्ल एक्ट का परिपालन करने जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बैठक तथा कागजी कार्यवाही का ब्यौरा पेश किया जाता है। युगलपीठ ने सरकार को बैठक में निर्धारित रणनीति का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिये।

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