अमित शाह पर टिप्पणी मामले में मिली जमानत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बात से आहत बीजेपी नेता पूर्व को ऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसी मामले में मंगलवार 20 फरवरी को सुनवाई हुई। लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर उन्होंने न्यायालय में समर्पण किया।परिवाद दाखिल करने वाले विजय मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी ने एक राष्ट्रीय पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को हत्यारा बताया था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी से वे आहत हुए।
खुद को बताया बेक़सूर-
राहुल गांधी जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो उन्होंने खुद को बेक़सूर बताया। उन्होंने कहा कि उनपर लगे आरोप गलत हैं। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने जज के सामने दलील पेश की। फिर कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए उन्हें अगली तारीख दे दी।

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