
आसानी से उपभोक्ता कर सकेंगे आवेदन
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब पूर्व की तुलना में ज्यादा अनुदान राशि का प्रावधान कर दिया गया है। एक किलोवॉट का रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले उपभोक्ता को पूर्व में 18 हजार रुपए अनुदान राशि में मिलता था, जो अब बढ़ कर 30 हजार रुपए हो गई है।घरेलू उपभोक्ता कैसे सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना करवा सकते हैं-मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर, रीवा व शहडोल संभाग के इच्छुक घरेलू उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन करते हुए रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली निर्धारित अनुदान राशि सीधे आवेदनकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित होगी।
-पांच साल तक रखरखाव की गारंटी
निर्धारित वेंडर द्वारा लगाए जाने वाले सोलर पेनल एवं अन्य उपकरण मंत्रालय के मानक एवं विनिर्देशों के अनुसार होंगे तथा और वेंडर द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का पांच साल का रखरखाव भी शामिल है।
-मोबाइल एप से भी आवेदन
रूफटॉप संयंत्र स्थापित करवाने वाले घरेलू उपभोक्ता को नेट मीटर व जनरेशन मीटर की कीमत स्वयं देनी होगी। उपभोक्ता स्वयं के मोबाइल फोन में एप इंस्टॉल कर और इसके माध्यम से नेशनल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना कर उपभोक्ता प्रति माह प्रति किलो वाट लगभग 120 यूनिट का उत्पादन कर बिजली की वचत कर सकता है । उपभोक्ता कम्पनी के पोर्टल पर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने हेतु गणना कर सकता है।
उपभोक्ता को क्षमता के अनुसार कितनी मिलेगी अनुदान राशि-
एक किलोवॉट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाने पर उपभोक्ता को अब 30 हजार रूपए की राशि अनुदान के रूप में मिलेगी। पूर्व में यह अनुदान राशि 18 हजार रूपए थी। इसी प्रकार दो किलोवॉट क्षमता पर 60 हजार रुपए (पूर्व में 36 हजार रुपए), तीन किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 54 हजार), चार किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 63 हजार), पांच किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 72 हजार), छह किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 81 हजार), सात किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 90 हजार), आठ किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 99 हजार), नौ किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 1 लाख आठ हजार) व दस किलोवॉट पर 78 हजार (पूर्व में 1 लाख 17 हजार) अनुदान राशि के रुप में मिलेंगे।
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