11 साल पहले एफआईआर, चार्जशीट क्यों पेश नहीं की - दा त्रिकाल

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Friday, November 24, 2023

11 साल पहले एफआईआर, चार्जशीट क्यों पेश नहीं की

जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर जमीन मामले में हाइकोर्ट ने पुलिस से पूछा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसपोर्ट नगर चंडालभाटा में फर्जी नक्शा बनाकर जमीन हड़पने से जुड़े मामले में 11 साल पहले हुई एफआईआर के संबंध में पुलिस को चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट ने मामले पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2024 को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि जबलपुर निवासी एसपी गुप्ता ने याचिका दायर कर आरोप लगाया िक गोहलपुर पुलिस थाने में उनकी शिकायत पर ट्रान्सपोर्ट नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल और सुधीर जैन के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत वर्ष 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला भूखण्ड के नक्शे में हेरफेर कर जमीन हड़पने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को एसपी जबलपुर, एसएचओ गोहलपुर, राजेश अग्रवाल व सुधीर जैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई िक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश के बावजूद अभी तक इस मामले में चालान पेश नहीं किया गया है।

मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की। ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुलिस को चार्जशीट पेश करने कहा था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा मामले की जांच की और 2015 में पुन क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्लोजर रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अधीनस्थ अदालत ने उसे फिर से निरस्त कर दिया।

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