आर्टिकल 370 पर फैसला - दा त्रिकाल

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Monday, December 11, 2023

आर्टिकल 370 पर फैसला

जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बेटे की आई पहली प्रतिक्रिया

श्रीनगर। 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने वाली याचिकाओं पर अपना बड़ा फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में हो चुनाव हों। इसके लिए तैयारी की जाए। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो।

-हरि सिंह के बेटे ने किया फैसले का स्वागत
वहीं अब इस फैसले के बाद नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा रहे हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने कोर्ट के फैसले को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है...मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करें।

बॉलीवुड दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया
अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे कह रहे हैं मुझे अभी नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में घोषणा की है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाला संवैधानिक आदेश वैध है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना आवश्यक था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब, मेरा मानना है कि इसे लेकर सभी बहस समाप्त हो जानी चाहिए।

फैसले से खुश नजर आए विवेक अग्निहोत्री-
मशहूर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सबसे पहले मैं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं न्याय के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं। न्यायमूर्ति एससी कौल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है। अब समय आ गया है कि भारत पिछले 75 के शुरुआत से लेकर अब तक के सभी नरसंहारों के लिए टीएआरसी का गठन करे। अब समय आ गया है कि भारत नरसंहार और नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार को बहुत गंभीरता से ले।

2019 में हटा था अनुच्छेद 370-
बता दें कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को लिया था। इससे पहले आज (11 दिसंबर) सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर निर्णय लिया है।

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