आफलाईन राशन वितरण तो फिर मशीन पर दर्ज विवरण पर रिकवरी क्यों? - दा त्रिकाल

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Tuesday, January 23, 2024

आफलाईन राशन वितरण तो फिर मशीन पर दर्ज विवरण पर रिकवरी क्यों?

हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर सहित अन्य से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में पूछा है कि कोरोना काल के दौरान जब राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया तो स्टॉक मशीन में दर्ज विवरण के आधार पर रिकवरी कैसे निकाली गई। जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने मामले में राज्य शासन, आयुक्त सहकारी संस्स्थाएं, कलेक्टर जबलपुर, अपर कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह मामला जबलपुर निवासी दिनेश कुमार साहू की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि वह कृषि साख सहकारी समिति बरेला में राशन दुकान का संचालन करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोरोना काल के दौरान खाद्यान्न अधिकारियों के निर्देश पर पीओएस मशीनों के उपयोग में छूट दी गई थी, जिस कारण राशन का वितरण ऑफलाइन किया गया। पीओएस मशीन व स्टॉक में अंतर आने के कारण विभाग ने रिकवरी निकाल दी। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के आदेश पर स्टॉक के सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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