सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर रोक - दा त्रिकाल

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Wednesday, February 28, 2024

सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य के स्थानांतरण पर रोक


-दोस्त प्राचार्य की शिकायत पर डीइओ ने की थी कार्रवाई

जबलपुर। 

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने सीएम राइज स्कूल, बरेला की उप प्राचार्य श्रद्धा शुक्ला के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। इसी के साथ वापस उसी स्कूल में पदस्थ किए जाने के निर्देश दे दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व रितिका गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सीएम राइज स्कूल, बरेला के प्राचार्य डीके गुप्ता ने याचिकाकर्ता के साथ बदसलूकी की थी। जिसकी शिकायत की गई। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने जांच प्रारंभ की। किंतु याचिकाकर्ता ने प्राचार्य गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी सोनी की दोस्ती का हवाला देकर स्वतंत्र जांच पर बल दिया। इस सिलसिले में राज्य शासन को पत्र लिखा। जिसके बाद संयुक्त संचालक ने जांच शुरू कर दी। इससे पहले कि संयुक्त संचालक जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करते जिला शिक्षा अधिकारी सोनी ने अपनी जांच पूरी कर याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की संस्तुति की दी। जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण दो जनवरी को शिक्षक के पद पर उमरिया कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए सुनवाई का अवसर न दिए जाने को अनुचित ठहराया। इसी बीच संयुक्त संचालक की जांच रिपोर्ट आ गई। जिसमें प्राचार्य द्वारा याचिकाकर्ता के साथ बदसलूकी की शिकायत सही पाई गई। लिहाजा, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लिया कि जब संयुक्त संचालक जांच कर रहे थे तो उन्होंने कैसे जांच कर ली। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे एवं रितिका गुप्ता ने पैरवी की।

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