तयशुदा वजन से ज्यादा न हो बस्ते का बोझ - दा त्रिकाल

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Wednesday, February 21, 2024

तयशुदा वजन से ज्यादा न हो बस्ते का बोझ

स्कूल बैग पॉलिसी-2022 तय वजन की सीमा, एक दिन होगा नो बैग डे

मध्यप्रदेश में अब स्कूल जाने वाले बच्चे बोझ मुक्त होंगे। ये नई पहल है मोहन यादव सरकार ने। दरअसल राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल बैग पॉलिसी-2022 जारी कर दी है। जिसके तहत कई ऐसे कदमों का ऐलान किया गया है जिससे बच्चों को सुविधा होगी। मसलन- अब मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे रहेगा। इसके अलावा दूसरी कक्षा तक के छात्रों को अब कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। इस पॉलिसी में कक्षा एक से लेकर 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए बैग के वजन की सीमा तय कर दी गई है। वैसे शिक्षा विभाग ने 2022 में ही ये आदेश जारी किए थे जिसे अब नए सत्र से सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होंगे।

आइये जानते है किस क्लास के बच्चों के लिए बैग के वजन की कितनी अधिकतम सीमा तय की गई है।

क्लास  वजन

पहली- 1.6-2.2

दूसरी- 1.6-2.2

तीसरी- 1.7-2.5

चौथी- 1.7-2.5

पांचवी- 1.7-2.5

छठवीं - 2.0-3.0

सातवीं- 2.0-3.0

आठवीं- 2.5-4.0

नौवीं - 2.5-4.5

दसवीं - 2.5-4.5

हालांकि इस पॉलिसी में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बस्तों के वजन का निर्धारण नहीं किया गया है। इस पॉलिसी में 11वीं और 12 वीं में बस्ते का वजन निर्धारित करने का जिम्मा स्कूल प्रबंधन पर ही छोड़ दिया गया है। हालांकि कहा गया है कि प्रबंधन बच्चों की सुविधा का ध्यान रखे. इन दोनों ही क्लास में छात्रों के स्ट्रीम के आधार पर बैग का वजन तय किया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। जिसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम कर दिया गया था। इसके तहत साल 2022 में ही स्कूलों को निर्देश जारी किया गया था लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था। अब सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

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