पेन्टीनाका-बरेला के कब्जे हटाओ - दा त्रिकाल

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Friday, November 24, 2023

पेन्टीनाका-बरेला के कब्जे हटाओ

जबलपुर हाईकोर्ट ने 80 फीट की चौड़ाई के सभी अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्याधिपति माननीय श्री रवि मलिमय एवं न्यायधिपति माननीय श्री विशाल मिश्रा द्वारा पेंटीनाका से बरेला के 80 फिट चौडाई के रोड पर किए जा रहे सैकड़ो की संख्या में अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमेन एवं जिला बार के अध्यक्ष आर. के. सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री हरप्रीत सिंह रूपराह एवं बरेला नगर पालिका की ओर से दी गई अंडरटेकिंग के आधार पर पेंटीनाका से बरेला की ओर 80 फीट के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता द्वारा बताया गया कि उक्त अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध वर्ष 2006 से अनेक बार हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के निदेश जारी किये गये है, उस समय अतिक्रमणों की संख्या लगभग सौ के करीब थी, आवेदकों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष बयान दिया गया कि अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं, किंतु अतिक्रमण हटाना तो दूर और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अवैध निर्माण भी धडल्ले से हो रहे हैं इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणों की संख्या लगभग पांच सौ से अधिक पहुँच गई और नगर निगम द्वारा उच्चन्यायालय में यह कहा गया कि अतिक्रमण हटाए गये हैं किंतु वास्तविकता यह है कि अतिक्रमण नहीं हटाए गए और अनावेदकों की मिली भगत से यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और निरंतर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की जा रही है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनवाई के उपरांत नगरनिगम को पुन: इससंबंध में स्पष्ट कहा कि आवागमन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नगर निगम आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता एवं रमाकांत अवस्थी उपस्थित रहे।

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