2 मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं को काबू करें लड़कियां - दा त्रिकाल

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Friday, December 8, 2023

2 मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं को काबू करें लड़कियां

कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें युवा लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई थी। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से, जिसमें कहा गया था कि किशोरियों को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह काफी आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि न्यायाधीशों से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शीर्ष अदालत ने अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान को न्याय मित्र नियुक्त किया और अधिवक्ता लिज मैथ्यू को न्याय मित्र की सहायता के लिए नियुक्त किया है।

-दो मिनट के सुख की बात
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद २१ के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। दरअसल, हाई कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था, प्रत्येक महिला किशोरी को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बमुश्किल दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के कारण वह समाज की नजरों में हार जाएंगी। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य की अन्य पार्टियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यह बताने को कहा कि क्या फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।

हाईकोर्ट ने लड़कों को भी नसीहत की-
कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने एक लड़के को नाबालिग गर्लफ्रेंड से यौन उत्पीड़न मामले में बरी करते हुए ये टिप्पणियां की थीं। दोनों टीनएजर्स के बीच प्रेम संबंध था और उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए २० साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने लड़कों को नसीहत दी थी- किशोरों को युवतियों, महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।

अभिभावकों को सलाह:बच्चों को घर में सिखाएं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को गुड टच-बैड टच, गलत इशारे, अच्छी-बुरी संगत और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सही जानकारी दें। महिलाओं का सम्मान करने की सीख देनी चाहिए, क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सबसे ज्यादा और सबसे पहले सीखते हैं।

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