ओबीसी आरक्षण : हाईकोर्ट ने कहा...13 प्रतिशत पद होल्ड करने का आदेश हमारा नहीं - दा त्रिकाल

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Saturday, March 2, 2024

ओबीसी आरक्षण : हाईकोर्ट ने कहा...13 प्रतिशत पद होल्ड करने का आदेश हमारा नहीं

इंजीनियरों की भर्तियों से जुड़ा मामला, सरकार ने दिया जवाब...अंतरिम आदेश के तहत ऐसा किया

ओबीसी आरक्षण के विवाद के कारण राज्य सरकार भर्तियों में लगातार जो 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर रही है, उसको लेकर हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उसने भर्तियों में 13 प्रतिशत पद होल्ड करने का कोई आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट में ओबीसी के प्रकरणों की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षक भर्ती और सब इंजीनियर भर्तियों से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 13 प्रतिशत पद होल्ड होने के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। बताया गया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ये पद होल्ड किए गए हैं।

इस पर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। तर्क दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इस पर कोर्ट ने परिपत्र पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट से यह भी कहा गया कि महाधिवक्ता के सुझाव के चलते यह व्यवस्था दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के सुझाव का परीक्षण नहीं किया जा सकता, यदि सरकार का कोई आदेश है तो वह प्रस्तुत किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की गाइडलाइन पर 13 प्रतिशत पद होल्ड किए जा रहे हैं।

-अभी क्या है आरक्षण का दायरा
मप्र में एससी को 16 प्रतिशत, एसटी को 20 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत है। बाद में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया तो आरक्षण की सीमा 73 प्रतिशत हो गई। इस पर हाई कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जीएडी ने 87-13-13 का फॉर्मूला निकाला। यानी कुल पदों में से 87 प्रतिशत को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति की जा रही है।

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